निराश्रित महिला वृद्धावस्था पेंशन योजना (Nirashrit Mahila Vriddhavastha Pension) योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य राज्य की ऐसी महिलाये जिनके पति कि मृत्यु हो गई हो और बेसहारा, आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित वृद्ध महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है यह योजना सिर्फ आर्थिक सहारा ही नहीं देती बल्कि महिलाओं को सामाजिक सम्मान भी दिलाता है ताकि वे अपने बुढ़ापे के समय को आत्मनिर्भरता के साथ व्यतीत कर सके।
क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य ?
निराश्रित महिला वृद्धावस्था पेंशन योजना (Nirashrit Mahila Vriddhavastha Pension) का मुख्य उद्देश्य जो है वह वृद्ध महिलाओं को मासिक पेंशन के माध्यम से सहयोग देना है वह महिलाएं जिनके पास अपनी कोई स्थाई आय का श्रोत नहीं है कोई भी पारिवारिक सहारा नहीं है वह महिलाएं इस योजना के अंतर्गत सरकार से प्रतिमाह एक निश्चित राशि अपने बैंक खाते में सीधे पा सकती हैं ।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमा ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
इस योजना के लाभार्थियों के लिए शर्तें –
Nirashrit Mahila Vriddhavastha Pension उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदन को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
- महिला उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो और उनके बच्चे नाबालिक हैं अथवा बालिक होने के बावजूद भी भरण पोषण करने में असमर्थ हो
- आवेदक महिला किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो
- परिवार की कुल वार्षिक आय 46080 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 56460 रुपए शहरी क्षेत्र के लिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?
Nirashrit Mahila Vriddhavastha Pension योजना के लिए आवेदन सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर के किया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया नीचे उल्लेखनीय है।